सौरभ की रिपोर्ट
सोनभद्र। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ला ने बताया कि जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा-163(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा 06 जनवरी, 2026 से 05 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। आगामी पर्व-त्योहारों, प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निषेधाज्ञा अवधि में बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन या सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अफवाह फैलाने, भड़काऊ गतिविधियों, हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति, सौहार्द और नियमों के पालन में सहयोग की अपील की है।