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  शिवेंदु श्रीवास्तव की रिपोर्ट

सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश और क्षेत्राधिकारी घोरावल राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना घोरावल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना घोरावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05/26, धारा 103(3) बीएनएस के मामले में प्रभावी विवेचना करते हुए हत्या प्रकरण का सफल अनावरण किया गया। प्रारंभ में मृतका के पिता की ओर से दो व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मृतका के पिता ने ही गला दबाकर की थी। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपी पिता ने स्वयं को पीड़ित दिखाने के उद्देश्य से पुलिस को गुमराह करते हुए झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसकी पत्नी ने भी सहयोग किया। 09 जनवरी को थाना घोरावल पुलिस ने आरोपी पिता और उसकी पत्नी को उनके घर ग्राम महुआंव पाण्डेय से धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

• रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे, निवासी ग्राम महुआंव पाण्डेय, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।

• कृष्णावती, निवासी ग्राम महुआंव पाण्डेय, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।





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