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  यशस्वी कन्नौजिया संवाददाता

• फर्जी पट्टे और जीएसटी विवरण के इस्तेमाल का आरोप, वैध पट्टाधारक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने की मांग

ओबरा(सोनभद्र)। डाला-बिल्ली क्रेशर ओनर्स एसोसिएशन में सदस्यता को लेकर विवाद सामने आया है। अधिवक्ता एसके चौबे ने अपने पक्षकार सुधीर कुमार श्रीवास्तव (विधिक प्रतिनिधि रिंकी श्रीवास्तव) के निर्देश पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को 15 दिन का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में इश्तियाक खान की सदस्यता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि फर्जी खनन पट्टे और असत्य जीएसटी विवरण के आधार पर सदस्यता हासिल की गई। अधिवक्ता ने सदस्यता निरस्त करने और संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

• 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय जाने की चेतावनी

नोटिस के अनुसार, खनिज अनुभाग की रिपोर्ट में मेसर्स राधिका इंडस्ट्रीज के नाम खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने का उल्लेख है, जबकि संबंधित पट्टा रिंकी श्रीवास्तव के नाम दर्ज होने का दावा किया गया है। सदस्यता फॉर्म में जीएसटी पंजीकरण और व्यावसायिक पते में भी विसंगतियां होने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में इश्तियाक खान के खिलाफ ओबरा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 दर्ज होने और उनके न्यायिक अभिरक्षा में होने का भी उल्लेख है। अधिवक्ता ने सदस्यता एवं मतदाता सूची से नाम हटाने, वैध पट्टाधारक का नाम दर्ज करने, सार्वजनिक सूचना जारी करने और अन्य संदिग्ध सदस्यों की जांच कराने की मांग की है। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर दीवानी और फौजदारी न्यायालय में वाद दायर करने की चेतावनी दी गई है। ये सभी आरोप और मांगें विधिक नोटिस पर आधारित हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।




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