राजेश पाठक विधि संवाददाता
सोनभद्र। करीब तीन माह पूर्व मारकुंडी घाटी में पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सीजेएम न्यायालय ने चोपन थानाध्यक्ष को दंपति समेत चार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने अथवा कराने का आदेश दिया है। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के तिरनाही गांव निवासी बुल्लू यादव पुत्र नंदू यादव की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता रोशन लाल यादव के माध्यम से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि बुल्लू यादव के इकलौते बेटे राहुल यादव की शादी 6 मई 2026 को इंद्रावती उर्फ इंदु उर्फ चंदा से हुई थी। आरोप के अनुसार, 8 जुलाई को राहुल पत्नी से मिलने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 12 जुलाई को दोनों के शव मारकुंडी घाटी में मिलने की जानकारी हुई। शिकायतकर्ता ने मौत को लेकर संदेह जताते हुए कई लोगों पर धमकी देने और हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं।
• पुलिस से कार्रवाई न होने पर न्यायालय पहुंचे शिकायतकर्ता
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि घटना की सूचना चोपन थाने और बाद में पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में गुहार लगाई गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए पुलिस विवेचना आवश्यक समझी और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने चोपन थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने अथवा कराने तथा एक सप्ताह में कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और एफआईआर दर्ज होने तथा विवेचना के बाद ही तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।