राजेश पाठक विधि संवाददाता
सोनभद्र। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूजा कुमारी की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने सशर्त स्वीकार कर ली। अदालत ने 50 हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने समेत पांच शर्तों पर अग्रिम जमानत का आदेश दिया है। ग्राम सेमिया, थाना जुगैल निवासी पूजा कुमारी पत्नी राजेश कुमार ने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि मुकदमा वादी त्रिवेणी उर्फ बेनी उनके गांव के निवासी हैं और दृष्टिबाधित हैं। बचाव पक्ष के अनुसार त्रिवेणी लंबे समय से आरोपी के सास-ससुर के साथ रहते थे और उनकी देखभाल, भोजन तथा उपचार की व्यवस्था वही करते थे। त्रिवेणी ने अपनी जमीन स्वेच्छा से आरोपी की सास को बेची थी। पूजा कुमारी का जमीन की खरीद-बिक्री से कोई संबंध नहीं था और न ही वह बैनामे के समय मौजूद थीं। बचाव पक्ष ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को निराधार बताया।
• गवाहों को धमकाने और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने पर होगी कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार त्रिवेणी की तहरीर पर 3 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पुनवासी और राजेश कुमार पर 17 फरवरी 2025 को वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन कराने के बहाने धोखाधड़ी से जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगाया गया था। मामले में पूजा कुमारी द्वारा त्रिवेणी के बैंक खाते में एक लाख रुपये भेजने का भी आरोप है। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त पाते हुए अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने विचारण में सहयोग करने, निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहने, गवाहों को धमकी नहीं देने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त लगाई है। साथ ही किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर विधिक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है।