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संवाददाता राजेश पाठक

सोनभद्र। डेढ़ वर्ष पूर्व शौच करने गई 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरालाल को उम्रकैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 17 अगस्त 2023 को ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी 16 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे शौच करने अपनी सहेली के साथ गई थी। जहां पर उसकी नाबालिग बेटी को पकड़ कर हीरालाल पुत्र बच्चालाल यादव व रवि उर्फ बड़क पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुर्जर निवासीगण बैरपुर टोला सागरदह , थाना ओबरा, जिला सोनभद्र पकड़ लिया और झाड़ी में ले जाकर दोनों ने सामुहिक बलात्कार किया। उसकी सहेली डरकर भाग गई। अभियुक्तगणों ने बेटी को थाने पर सूचना देने पर जान मारने की धमकी देकर चले गए। जब बेटी घर आई तो घटना की जानकारी दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। किशोर अपराधी होने की वजह से रवि उर्फ बड़क की फाइल किशोर न्यायालय में प्रेषित कर दी गई थी। चूंकि 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के उम्र की फाइल के सुनवाई का अधिकार पाक्सो कोर्ट को है। जिसकी वजह से पाक्सो कोर्ट में रवि उर्फ बड़क के मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 7 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी हीरालाल को उम्रकैद एवं 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 30 हजार रुपये में से 25 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की। 👉दोषी रवि उर्फ बड़क को 20 वर्ष की कठोर कैद सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी किशोर अपराधी रवि उर्फ बड़क को 20 वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा।

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कार्यालय संपर्क सूत्र :

  डॉ. परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव,
  9621139800



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