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  अजीत पाण्डेय संवाददाता

बभनी(सोनभद्र)। जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में थाना बभनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है। मा0 न्यायालय के वाद संख्या D202616660000031 सन 2026, राज्य बनाम विजय कुमार शुक्ला के क्रम में अभियुक्त विजय कुमार शुक्ला पुत्र श्रीनाथ शुक्ला, निवासी दीपापुर, थाना राजा तालाब, जनपद वाराणसी के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रकरण में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अभियुक्त की चल संपत्ति हुंडई ई-ऑन कार (वाहन संख्या UP65 CR 1538) को मु0अ0सं0 116/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) के प्रावधानों के तहत जब्त किए जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस की तामील के दौरान अभियुक्त के घर पर अनुपस्थित पाए जाने पर उसकी पत्नी के माध्यम से विधिवत तामील कराई गई। तत्पश्चात नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उक्त वाहन को जब्त कर दिनांक 21.01.2026 को थाना बभनी में दाखिल किया गया तथा थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है।





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