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• केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस, अगली सुनवाई 19 मार्च को

नई दिल्ली (सुप्रीम कोर्ट परिसर)। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है और विस्तृत सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है।

मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, जिसमें नए नियमों की वैधता और प्रभाव को लेकर विस्तृत बहस होने की संभावना है। इस निर्णय को उच्च शिक्षा से जुड़े पक्षों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक ढांचे पर पड़ सकता है।





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