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  शिवेंदु श्रीवास्तव की रिपोर्ट

स्वीट नाइट समेत चार ब्रांड के उत्पादों के सत्यापन के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सोनभद्र। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विरेन्द्र कुमार ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों एवं संबंधित व्यापारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अपंजीकृत अथवा प्रतिबंधित कीटनाशी युक्त उत्पादों का विक्रय, भंडारण एवं उपयोग न किया जाए। उन्होंने बताया कि मच्छर भगाने वाली कुछ अगरबत्तियों एवं कॉइल उत्पादों में अपंजीकृत कीटनाशी रसायनों के उपयोग की सूचना के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डेंगू किलर एवं कम्फर्ट ब्रांड के उत्पादों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी विक्रेता अथवा प्रतिष्ठान द्वारा अपंजीकृत या प्रतिबंधित कीटनाशी युक्त उत्पादों का विक्रय अथवा उपयोग किया जाता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनसामान्य से संदिग्ध उत्पादों की सूचना निकटतम कृषि रक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने की अपील की गई है।





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