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सोनभद्र। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बद्री नाथ सिंह ने होली पर्व के अवसर पर जनपद में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर तथा थोक अनुज्ञापनों को 04 मार्च 2026 को अपरान्ह 4.00 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
• आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश
जारी आदेश के अनुसार बंदी दिवस के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे होली पर्व शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।