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सोनभद्र। जानलेवा हमले के एक मामले में अदालत ने आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रकरण में रामजी तिवारी और संदेश यादव की ओर से जमानत के लिए आवेदन किया गया था। मामले में आरोप है कि पीड़ित नवीन सिंह को जमीन पर पटककर गला दबाते हुए जान से मारने का प्रयास किया गया। घटना के बाद दर्ज मुकदमे और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत में सुनवाई हुई।
• मेडिकल रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट का उल्लेख
मेडिकल परीक्षण में पीड़ित के सिर के बाएं हिस्से (लेफ्ट पैराइटल रीजन) पर लगभग 4×0.5 सेंटीमीटर की कटी हुई चोट दर्ज होने का उल्लेख किया गया, जिसे धारदार वस्तु से लगी चोट बताया गया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की प्रकृति को देखते हुए इसे गंभीर अपराध की श्रेणी का मामला माना और आरोपियों रामजी तिवारी तथा संदेश यादव की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।