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• कोर्ट ने साफ कहा—चार्जशीट तक गिरफ्तारी नहीं, लेकिन नियम तोड़े तो जमानत पर संकट

(प्रयागराज)। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए स्पष्ट कर दिया कि चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह फैसला जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें अदालत ने कई सख्त शर्तें भी लागू की हैं।

• सख्त शर्तों में मीडिया और विदेश यात्रा पर रोक

कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों पक्ष—शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष—मीडिया में कोई बयानबाजी या इंटरव्यू नहीं देंगे। साथ ही शंकराचार्य के विदेश जाने पर भी रोक लगाई गई है और इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो दूसरे पक्ष द्वारा जमानत निरस्तीकरण की अर्जी दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान वकीलों ने बयानबाजी और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग उठाई, जिस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नियमों के पालन के निर्देश दिए।





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