रघुराज सिंह संवाददाता
(बीजपुर)सोनभद्र। थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जरहा के टोला पोथी पाथर निवासी अधिवक्ता की तहरीर पर बीजपुर पुलिस ने एक युवक के विरुद्ध मारपीट, गाली-गलौज, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि अधिवक्ता अपने घर के बाहर न्यायालय संबंधी कार्य कर रहे थे, तभी पड़ोसी युवक वहां पहुंचा और विवाद करते हुए अभद्रता करने लगा।
• आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वादी देव कुमार निवासी जरहा की तहरीर के आधार पर आरोपी कृष्ण कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 324(2), 351(3) एवं 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।