मंजय वर्मा की रिपोर्ट
मीरजापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मीरजापुर के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मीरजापुर, वाह्य न्यायालय चुनार, ग्राम न्यायालय मड़िहान सहित राजस्व विभाग के विभिन्न न्यायालयों में पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगा। लोक अदालत में बैंक ऋण, वैवाहिक प्री-लिटिगेशन, ई-चालान, लघु आपराधिक मामलों तथा अन्य सुलह योग्य वादों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण किया जाएगा।
• लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि ई-चालान एवं लघु आपराधिक मामलों में वादकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 सहपठित धारा 253 के तहत निर्धारित खाते में जुर्माना स्वयं उपस्थित होकर अथवा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहीं, पति-पत्नी के वैवाहिक विवादों से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों में आवेदन मिलने पर परिवार न्यायाधीश एवं मध्यस्थगण दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कराएंगे। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी वादकारियों, अधिवक्ताओं और आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।