SVG इण्डिया न्यूज रूम
सोनभद्र। जिले में अपंजीकृत एवं प्रतिबंधित कीटनाशी युक्त उत्पादों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर कृषि विभाग ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों और संबंधित व्यापारियों को ऐसे उत्पादों का विक्रय अथवा उपयोग न करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें अपंजीकृत या प्रतिबंधित कीटनाशी रसायनों का प्रयोग किया गया हो। विशेष रूप से मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियों और कॉइल में अपंजीकृत कीटनाशी रसायन मेपरफ्लुथ्रिन के प्रयोग को लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है।
• प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध उत्पादों का सत्यापन कराने के निर्देश, उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई
विभाग ने स्वीट नाइट डायनासोर और कम्फर्ट ब्रांड की अगरबत्तियों/कॉइल को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। सभी संबंधित विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध उत्पादों का सत्यापन सुनिश्चित करने तथा अपंजीकृत या प्रतिबंधित कीटनाशी युक्त उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी संदिग्ध या अपंजीकृत कीटनाशी युक्त उत्पादों की जानकारी निकटतम कृषि रक्षा कार्यालय को देने की अपील की गई है।