SVG इण्डिया न्यूज रूम
सोनभद्र। आगामी पर्व-त्योहारों, महत्वपूर्ण प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों के धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163(2) के तहत जनपद में 25 सितंबर से 24 नवंबर 2026 तक निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक रहेगी। धार्मिक मेले, बारात और शव यात्राएं इससे मुक्त रहेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री, लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर आदि लेकर चलने या एकत्र करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
• अफवाह फैलाने वालों पर होगी निगरानी, बाजारों और प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बढ़ेगी
प्रशासन की ओर से फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी, भ्रामक, उत्तेजनात्मक अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन को भी ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने और तत्काल अधिकारियों को सूचना देने को कहा गया है। इसके अलावा भड़काऊ नारेबाजी, आपत्तिजनक पोस्टर-पर्चे, यातायात बाधित करना, सरकारी कार्य में अवरोध, सार्वजनिक स्थानों पर पुतला दहन तथा तनाव उत्पन्न करने वाले प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, चौराहों, प्रमुख मार्गों, होटल-रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल तथा मदिरा की दुकानों के आसपास विशेष पुलिस निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।