शिवेंदु श्रीवास्तव की रिपोर्ट
सोनभद्र। जनपद में धारा-163(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 22 अप्रैल 2026 से 21 जून 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने बताया कि आगामी पर्व-त्योहारों, परीक्षाओं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश प्रभावी किया गया है।
• बिना अनुमति जुलूस-धरना पर रोक, उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश के अनुसार बिना प्रशासनिक अनुमति जुलूस, धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। हथियार, विस्फोटक सामग्री और ज्वलनशील पदार्थ लेकर सार्वजनिक स्थलों पर जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष निगरानी रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से नियमों का पालन करने की अपील की है।