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  राजेश पाठक विधि संवाददाता

• 40 हजार रुपये अर्थदंड, पूरी राशि पीड़िता को मिलेगी

दुद्धी(सोनभद्र)। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला ने वर्ष 2019 के मामले में अभियुक्त छोटेलाल पुत्र प्रह्लाद, निवासी हथवानी साउडीह, थाना हाथीनाला को नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने कुल 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित करने के निर्देश दिए हैं। घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 13 वर्ष 2 माह थी।

• नौ गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि

अभियोजन के अनुसार 22 जून 2019 को अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण और जन्मतिथि प्रमाण-पत्र समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए। अभियोजन की ओर से वादी और पीड़िता समेत कुल 9 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। न्यायालय ने धारा 376(3), 363 व 366 भादंसं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न सजाएं सुनाईं, जो सभी साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की 40 हजार रुपये की पूरी राशि पीड़िता को चिकित्सा, मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए दिए जाने का निर्देश दिया गया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।





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