राजेश पाठक विधि संवाददाता
सोनभद्र। करीब 12 वर्ष पुराने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को दो दोषियों सुल्तान उर्फ छोटू और रोशन पनिका को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर प्रत्येक दोषी को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
• पुराने लोहे को उठाते पकड़े जाने के बाद हुई थी रंजिश
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पिपरी थाना क्षेत्र के बेलवादह निवासी विनोद कुमार सिंह ने अनपरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 अगस्त 2014 को अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज निवासी सुल्तान उर्फ छोटू, रोशन पनिका समेत चार लोग उनके यहां रखा पुराना लोहा उठाते पकड़े गए थे। माफी मांगने पर उन्हें छोड़ दिया गया था। आरोप है कि इसी रंजिश में 31 अगस्त 2014 की शाम उनके भाई बृजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू को डिबुलगंज दुर्गा मंदिर के पास बुलाकर लाठी-डंडों और हॉकी से पीटा गया और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। जानकारी मिलने पर बबलू को विन्ध्यनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इसे आरोपियों का पहला अपराध बताते हुए कम सजा देने की अपील की, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले के दो अन्य आरोपियों की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।