Breaking News
खबरें पढ़ें
रेणुका नदी के टापू पर फंसे तीन मित्र, अचानक बढ़ा जलस्तर तो मची अफरा-तफरी || धान खरीद में गड़बड़ी मिली तो बंद होगा क्रय केंद्र, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई || धनतेरस-दीपावली पर सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, बाजारों में किया फ्लैग मार्च || 125.25 करोड़ से तीन प्रमुख सड़कों का होगा कायाकल्प, बजट जारी || हिंडालको के स्वास्थ्य शिविरों में 577 मरीजों की निःशुल्क जांच और उपचार || 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर दी जान, चार महीने की बेटी हुई पिता से महरूम || पंचायत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन का मिलेगा मौका, जांच के बाद होगी कार्रवाई || मारपीट के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय भेजे गए || जिलाधिकारी ने पेश की मानवता की मिसाल: दृष्टिबाधित व्यक्ति को भेंट की स्मार्ट केन || सोनभद्र बार एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मी तेज, भावी प्रत्याशियों ने लगाए पोस्टर
Share on

  रिपोर्ट: डॉ. परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव

• चुनाव की अधिसूचना के बाद मतदाता सूची में बदलाव पर रहेगा प्रतिबंध, सुरक्षित आवेदनों को पुनरीक्षण में किया जाएगा शामिल

सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में पंचायतों की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और नाम विलोपित कराने के लिए प्राप्त आवेदनों पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(8) के प्रावधान लागू होंगे। उक्त प्रावधान के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मतदाता सूची में किसी प्रकार का परिवर्धन, संशोधन अथवा विलोपन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, सामान्य निवासियों से प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित किए जाने वाले नामों की सूची जनपद स्तर पर सुरक्षित रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद सुरक्षित रखे गए नामों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जनपद स्तर पर ऑनलाइन डाटा एंट्री कराते हुए संबंधित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े अथवा संशोधित किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।




Second Advertisement
Second Advertisement
Second Advertisement

Top